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Gujarat: हार्दिक पटेल की याचिका खारिज, राज्य से बाहर जाने की मांगी थी अनुमति

locationअहमदाबादPublished: Jul 31, 2020 12:21:49 am

Submitted by:

Uday Kumar Patel

Gujarat, Hardik Patel, Court, rejected, Congress incharge


अहमदाबाद. स्थानीय सत्र अदालत ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की राज्य के बाहर जाने की मंजूरी दिए जाने की गुहार खारिज कर दी। राजद्रोह प्रकरण में आरोपी हार्दिक ने इस मामले में जमानत की शर्तों में ढील देने की गुहार को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि उन्हें मिली नई जिम्मेदारी के तहत उन्हें अक्सर राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए उसे राज्य से बाहर जाने की मंजूरी दी जाए।
हालांकि अदालत ने गुजरात सरकार की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए हार्दिक की यह याचिका नामंजूर कर दी।

अदालत पहले ही हार्दिक को इस मामले में सशर्त जमानत दे चुकी है। जमानत की शर्तों में एक शर्त यह भी है कि हार्दिक अदालत की मंजूरी लिए बिना राज्य से बाहर नहीं जा सकते। हार्दिक को वर्ष 2015 में अहमदाबाद से जुड़े राजद्रोह के मामले में मुकदमे की सुनवाई मेें उपस्थित नहीं रहने के कारण गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसमें गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी थी कि बिना अदालत की अनुमति के वे राज्य के बाहर नहीं जा सकते।
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