आनंदीबेन को ट्रस्टी बनाए जाने के फैसले पर गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई रोक
अहमदाबादPublished: Apr 01, 2019 03:57:26 pm
-चैरिटी कमिश्नर को नोटिस
आनंदीबेन को ट्रस्टी बनाए जाने के फैसले पर गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई रोक
अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद चैरिटी कमिश्नर के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को गुजरात की बनासकांठा जिला मुख्यालय के पालनपुर स्थित एक एजुकेशन ट्र्स्ट का स्थायी ट्रस्टी नियुक्त किया गया था।
न्यायाधीश ए वाई कोगजे ने यह रोक विमलाबेन व साराभाई शाह एजुकेशन ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से चैरिटी कमिश्नर के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई। न्यायालय ने इस मामले में चैरिटी कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए पहली मई तक जवाब मांगा है।
चैरिटी कमिश्नर ने गत 20 फरवरी को आनंदीबेन को स्थायी ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति का आदेश दिया था, साथ ही उन्हें अन्य ट्रस्ट्रियों के नाम भी प्रस्तावित करने को कहा था।
याचिकाकर्ताओं के वकील दिगंत पोपट ने दलील दी कि चैरिटी कमिश्नर का यह आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर का है और साथ ही अतार्किक है। साथ ही यह आदेश बांबे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है।