आरोपी दीनू सोलंकी की ओर से अपनी बड़ी बहन के निधन को लेकर 15 दिनों की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि आरोपी की 70 वर्षीय बहन का गत 26 जून को निधन हो गया और उनके माता-पिता नहीं हैं और परिवार में आरोपी सबसे बड़ा है। इसलिए निधन के बाद की क्रिया में आरोपी की उपस्थिति जरूरी है।
जमानत की शर्तों के मुताबिक आरोपी को कोडिनार थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। पुलिस को पीडि़त के परिवार को पूरी सुरक्षा देनी होगी और इस दौरान पुलिस को आरोपी के व्यवहार पर कड़ी निगाह रखनी होगी।
उधर सह आरोपी शिवा सोलंकी दीनू सोलंकी का भतीजा है। शिवा ने भी समान आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी। इसमें कहा गया कि उसकी बुआ का निधन हो गया इसलिए उसकी उपस्थिति के लिए उसे जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने कोरोना टेस्ट के परिणाम के आधार पर उसे दो दिनों की सशर्त जमानत दी है।
जमानत की शर्तों के मुताबिक आरोपी को कोडिनार थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। पुलिस को पीडि़त के परिवार को पूरी सुरक्षा देनी होगी और इस दौरान पुलिस को आरोपी के व्यवहार पर कड़ी निगाह रखनी होगी।
उधर सह आरोपी शिवा सोलंकी दीनू सोलंकी का भतीजा है। शिवा ने भी समान आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी। इसमें कहा गया कि उसकी बुआ का निधन हो गया इसलिए उसकी उपस्थिति के लिए उसे जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने कोरोना टेस्ट के परिणाम के आधार पर उसे दो दिनों की सशर्त जमानत दी है।