अहमदाबाद

Gujarat: आरोपी पूर्व सांसद सहित दो को सशर्त अंतरिम जमानत

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अहमदाबादJul 09, 2020 / 11:45 pm

Uday Kumar Patel

Gujarat: आरोपी पूर्व सांसद सहित दो को सशर्त अंतरिम जमानत


अहमदाबाद. गुजरात हाई कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्या प्रकरण में उम्र कैद की सजा भुगत रहे आरोपी व पूर्व सांसद दीनू सोलंकी को चार दिनों की सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान की है।
खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम जमानत कोरोना टेस्ट के परिणाम के अधीन रहेगी। जेल प्रशासन को कोरोना टेस्ट के लिए कहा गया है। यदि कोरोना टेस्ट का परिणाम यदि नेगेटिव पाया गया तो चार दिनों की अंतरिम जमानत दी जाएगी।
आरोपी दीनू सोलंकी की ओर से अपनी बड़ी बहन के निधन को लेकर 15 दिनों की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि आरोपी की 70 वर्षीय बहन का गत 26 जून को निधन हो गया और उनके माता-पिता नहीं हैं और परिवार में आरोपी सबसे बड़ा है। इसलिए निधन के बाद की क्रिया में आरोपी की उपस्थिति जरूरी है।
जमानत की शर्तों के मुताबिक आरोपी को कोडिनार थाने में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। पुलिस को पीडि़त के परिवार को पूरी सुरक्षा देनी होगी और इस दौरान पुलिस को आरोपी के व्यवहार पर कड़ी निगाह रखनी होगी।
उधर सह आरोपी शिवा सोलंकी दीनू सोलंकी का भतीजा है। शिवा ने भी समान आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी। इसमें कहा गया कि उसकी बुआ का निधन हो गया इसलिए उसकी उपस्थिति के लिए उसे जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने कोरोना टेस्ट के परिणाम के आधार पर उसे दो दिनों की सशर्त जमानत दी है।
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