अहमदाबाद

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, टैक्स लेती है मनपा, बीयू परमिशन की क्यों नहीं जानकारी?

Gujarat high court, Ahmedabad Municipal corporation, BU permission

अहमदाबादJun 02, 2021 / 12:40 am

Uday Kumar Patel

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, टैक्स लेती है मनपा, बीयू परमिशन की क्यों नहीं जानकारी?

अहमदाबाद. अग्नि शमन (फायर सेफ्टी) और इमारत उपयोग (बीयू) परमिशन के मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद महानगरपालिका से भारी नाराजगी जताई।
हाईकोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि जब मनपा को टैक्स वसूलना होता है तो कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती। क्या मनपा को उन सभी इमारतों की जानकारी नहीं है जिस बिल्डिंग की बीयू परमिशन नहीं है? कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि जिससे मनपा को यह पता चल सके कि किस बिल्डिंग के पास फायर एनओसी नहीं है या फिर बीयू परमिशन नहीं है। इसे टैक्स बिल के साथ जोड़ा जा सकता है।
सरकार बना रही पोर्टल, क्लिक पर जानकारी

हाईकोर्ट के कड़े रुख के जवाब में एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा कि सरकार एक पोर्टल बना रही है जिस पर एक क्लिक से बीयू और फायर एनओसी की जानकारी मिल जाएगी। नगरपालिका और मनपाएं इस पर डाटा अपलोड कर रही हैं। यह कार्य तेजी से हो रहा है।

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