मुख्य न्यायाधीश व्रिकम नाथ व न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की खंडपीठ ने कहा कि पूरे राज्य में एक सप्ताह तक रैण्डम टेस्ट किया जाना चाहिए जिससे राज्य में कोरोना वायरस के फैलने की सही तस्वीर का पता चल सकेगा।
खंडपीठ ने राज्य सरकार के टेस्टिंग को लेकर दी गई दलील पर कहा कि राज्य सरकार की दलील है कि कि टेस्ट का परिणाम सिर्फ 70 फीसदी सही होता है इसलिए इसे सीमित करना चाहिए। लेकिन पूरा विश्व जब टेस्टिंग पर जोर दे रहा है तब राज्य सरकार को इस मुद्दे पर विशेषज्ञों की मदद लेते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि टेस्टिंग के लिए हरेक तहसील या शहर को जोन में बांटा जाना चाहिए। इसके बाद जोन की आबादी को देखते हुए प्रत्येक जोन में रैण्डम टेस्ट का लक्ष्य तय करें। इस प्रत्येक के टेस्ट का विवरण प्रशासन के पास रखना जरूरी होगा।