अहमदाबाद

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, कोई भी महानगरपालिका अपनी मनमानी नहीं कर सकता

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अहमदाबादMay 05, 2021 / 12:07 am

Uday Kumar Patel

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, कोई भी महानगरपालिका अपनी मनमानी नहीं कर सकता

अहमदाबाद. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद कोई भी महानगरपालिका अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कोई भी मनपा अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने 108 की नीति को लेकर उठाए गए मुद्दे पर यह बात कही। राज्य सरकार और अहमदाबाद महानगरपालिका की ओर से कहा गया कि 108 एंबुलेंस के अलावा अन्य एंबुलेंस व वाहनों से आने वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किए जाने का निर्णय वापस ले लिया गया है। हाईकोर्ट ने इस निर्णय पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि कैसे सिर्फ 108 एंबुलेंस से आने वालों को ही अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है।
हालांकि महानगरपालिका ने अपनी इस नीति को सही बताया और कहा कि सेन्ट्रलाइज रजिस्टे्रशन से परेशानी नहीं होती लेकिन खंडपीठ ने कहा कि सेेन्ट्रलाइज सिस्टम पूरी तरह फेल रहा क्योंकि लोगों को 48 घंटे तक एंबुलेंस का इंतजार करना पड़ा। इस नीति के कारण अस्पतालों के बाहर एंबुलेंस की कतारें दिख रही थीं।
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