https://www.patrika.com/ahmedabad-news/bullet-train-project-judgement-on-farmers-plea-deferred-in-guj-hc-4099310/ इन किसानों की मांग थी कि एक से ज्यादा राज्यों में इस प्रोजेक्ट के होने के कारण उनकी जमीन गुजरात सरकार के कानून की बजाय केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित की जानी चाहिए और साथ में मुआवजा भी उसी अनुसार दिया जाना चाहिए। इधर गुजरात सरकार ने केन्द्र के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया था और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा भी प्राप्त की थी।
अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे किसान किसानों के वकील आनंद याज्ञिक ने कहा कि किसान गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। किसानों को प्रोजेक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण को लेकर ज्यादा मुआवजा चाहिए। याज्ञिक के मुताबिक राज्य में करीब 8 जिलों के करीब 6900 किसान इस प्रोजेक्ट से प्रभावित हैं।