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Gujarat high court: अस्पतालों से कहें, फायर एनओसी नहीं के बोर्ड लगाएं

locationअहमदाबादPublished: Jun 02, 2021 12:38:39 am

Submitted by:

Uday Kumar Patel

Gujarat high court, hospitals, Fire NOC, board, AMC

Gujarat high court: अस्पतालों से कहें, फायर एनओसी नहीं के बोर्ड लगाएं

Gujarat high court: अस्पतालों से कहें, फायर एनओसी नहीं के बोर्ड लगाएं

अहमदाबाद. अग्नि शमन (फायर सेफ्टी) और इमारत उपयोग (बीयू) परमिशन के मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद महानगरपालिका से भारी नाराजगी जताई। फायर सेफ्टी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश बेला बेन त्रिवेदी और न्यायाधीश भार्गव डी कारिया की खंडपीठ ने अहमदाबाद महानगरपालिका से स्कूलों व अस्पतालों के साथ-साथ मॉल और बहुमंजिला इमारतों में फायर एनओसी के विवरण पेश करने के निर्देश दिए हैं।
अस्पतालों से कहें, फायर एनओसी नहीं के बोर्ड लगाएं

गुजरात हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कौन मरीज ऐसे अस्पताल में जाना चाहेगा जिस अस्पताल में फायर एनओसी नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि अस्पतालों से यह कहा जाना चाहिए कि वे अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगाएं जिसमें यह लिखा जाए की इस अस्पताल में फायर एनओसी नहीं है। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉमर्शियल बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगे कि फायर एनओसी नहीं है, अगर है तो कौन सी तिथि तक है।
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