अस्पतालों से कहें, फायर एनओसी नहीं के बोर्ड लगाएं गुजरात हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कौन मरीज ऐसे अस्पताल में जाना चाहेगा जिस अस्पताल में फायर एनओसी नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि अस्पतालों से यह कहा जाना चाहिए कि वे अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगाएं जिसमें यह लिखा जाए की इस अस्पताल में फायर एनओसी नहीं है। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉमर्शियल बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगे कि फायर एनओसी नहीं है, अगर है तो कौन सी तिथि तक है।