गुजरात हाईकोर्ट ने गांधीनगर के महापौर से जताई नाराजगी
अहमदाबादPublished: Jan 31, 2019 10:16:25 pm
-गांधीनगर महापौर चुनाव विवाद प्रकरण
हाईकोर्ट ने गांधीनगर के महापौर से जताई नाराजगी
अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता और गांधीनगर महानगरपालिका के महापौर प्रवीण पटेल के व्यवहार पर नाराजगी जताई। प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस दवे व न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने पटेल को उनके व्यवहार पर चेताया और कहा कि अपनी गंदी राजनीति को कोर्ट तक नहीं लाएं। यह दूसरी बार है जब कोर्ट ने पटेल के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है।
खंडपीठ ने पटेल से कहा कि वे उनकी अपील नहीं सुनना चाहते और इसे खारिज कर रहे हैं। वहीं जब पटेल के वकील की ओर से इस अपील को सुनने पर जोर दिया गया तब खंडपीठ ने कहा कि अपनी गंदी राजनीति को कोर्ट तक नहीं लाएं।
पटेल ने एकल पीठ के गत वर्ष एक नवम्बर के आदेश को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। एकल पीठ ने प्रशासन से गांधीनगर महानगरपालिका के महापौर व उपमहापौर के चुनाव कराने का आदेश दिया था। साथ ही न्यायालय ने चुनाव के परिणाम को घोषित करने से रोकते हुए पटेल का वोट सील लिफाफे में पेश करने को कहा था।
कांग्रेस पार्षद शैलेन्द्रसिंह बिहोला की ओर से दायर याचिका पर एकल पीठ ने यह आदेश दिया था। इसमें दल विरोधी कानून के तहत पटेल को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई थी। करीब तीन वर्ष पहले मनपा चुनाव में पटेल कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में वे भाजपा से जुड़़ गए और उन्हें महापौर बना दिया गया।
खंडपीठ ने भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार रीता पटेल की भी आलोचना की जिन्होंने एकल पीठ के फैसले को लेकर लीव टू अपील दायर किया था। इस कारण चुनाव का परिणाम अटका रहा।