गुजरात हाईकोर्ट की ओर से पहली बार यह पहल की गई है। विशेष रूप से तब जब कोरोना महामारी के दौरान अदालत की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कोर्ट कार्यवाही को लाइव प्रसारित करने के निर्देश दिए थे। गुजरात हाईकोर्ट भी एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट की कार्यवाही मीडिया के साथ-साथ जनता के लिए जीवंत प्रसारण करने का अवलोकन कर चुका है।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चलती वर्चुअल अदालत की कार्यवाही के लिए भी खुली अदालत के सिद्धांत के अमलीकरण को प्रभावी बनाने और इसे व्यापक बनाने के उद्देश्य से गुजरात हाईकोर्ट की ओर से प्रशासनिक कार्यवाही शुरु की गई है जिससे अदालती कार्यवाही को इच्छुक लोग देख सकें। जीवंत प्रसारण करने वाली पीठ का कार्य उचित तरीके से चलने के विभिन्न मुद्दों पर विचार जारी है।
कोरोना महामारी के कारण गुजरात हाईकोर्ट में गत 24 मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत सुनवाई जारी है। दोनों पक्षों के सभी वकीलों के साथ-साथ, उपस्थिति की जरूरत पडऩे पर वादी, प्रतिवादी, पीडि़त, कॉर्पस आदि भी कार्यवाही को देख सकते हैं।
कोरोना महामारी के कारण गुजरात हाईकोर्ट में गत 24 मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत सुनवाई जारी है। दोनों पक्षों के सभी वकीलों के साथ-साथ, उपस्थिति की जरूरत पडऩे पर वादी, प्रतिवादी, पीडि़त, कॉर्पस आदि भी कार्यवाही को देख सकते हैं।