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Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं, सरकार ने माना-अस्पताल में दाखिल होना मुश्किल

locationअहमदाबादPublished: Apr 27, 2021 10:36:37 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

Gujarat High court, Lockdown, Hospital, Corona patients,
 

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं, सरकार ने माना-अस्पताल में दाखिल होना मुश्किल

Gujarat: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं, सरकार ने माना-अस्पताल में दाखिल होना मुश्किल

अहमदाबाद. कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी माना कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩे का विकल्प लॉकडाउन नहीं हो सकता। कुछ वकीलों के लॉकडाउन के सुझाव पर न्यायाधीश कारिया ने कहा कि यह जर्मनी, न्यूजीलैण्ड, लंदन, सिंगापुर नहीं बल्कि भारत है। राज्य सरकार को चेन तोडऩे के लिए और कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। हालांकि कोरोना के मामले बढऩे के लिए सरकार की बजाय लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। यदि घर से कोई भी व्यक्ति एक सप्ताह बाहर नहीं निकलेगा तो चेन को हम रोक सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि न तो हम सुझा रहे हैं और न ही कोर्ट जानती है कि कैसे चेन तोड़ा जा सके। इसमें सरकार व विशेषज्ञों को देखना चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से दलील दे रहे महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने माना कि राज्य में कोरोना को लेकर स्थिति गंभीर है। राज्य सरकार अभूतपूर्व परिस्थिति का सामना कर रही है। यह स्थिति पूरे देश मेंं है। अस्पताल में दाखिल होना मुश्किल हो रहा है। बेड फुल हैं। सिस्टम है लेकिन संसाधनों को लेकर परेशानी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इस दौरान सभी तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। खंडपीठ ने राज्य सरकार के 108 एंबुलेंस, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन सहित अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा। संज्ञान याचिका पर अगली सुनवाई अब 4 मई को होगी।

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