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Gujarat: फीस के मुद्दे पर राज्य सरकार ने लगाई थी हाईकोर्ट से गुहार

locationअहमदाबादPublished: Sep 18, 2020 10:46:58 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

Gujarat, high court, School fees, state govt, private school

Gujarat: फीस के मुद्दे पर राज्य सरकार ने लगाई थी हाईकोर्ट से गुहार

Gujarat: फीस के मुद्दे पर राज्य सरकार ने लगाई थी हाईकोर्ट से गुहार


अहमदाबाद. निजी स्कूलों के फीस से जुड़़े मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्णय लेने को कहा है। इस मामले में निजी स्कूलों के संचालक- फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेन्स्ड स्कूल्स की ओर से कहा गया कि उन्हें सरकार की 25 फीसदी तक की फीस घटाने की बात स्वीकार नहीं है। फीस घटाने के मुद्दे पर संचालकों ने केस टू केस विद्यार्थियों के अभिभावकों की आर्थिक परिस्थितियों की जांच कर 10 से 100 फीसदी तक फीस में कमी का निर्णय की बात कही। उधर वाली (अभिभावक) मंडल की ओर से वकील विशाल दवे ने दलील दी कि राज्य सरकार के 25 फीसदी फीस घटाने का प्रस्ताव व्यावहारिक है और इस संबंध में राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार है। सभी दलीलों को ध्यान में रखकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध मं स्वतंत्र निर्णय लेने को कहा।
इससे पहले हाईकोर्ट ने कोरोना के दौर में राज्य सरकार की ओर से वास्तविक रूप से स्कूल नहीं खुलने तक निजी स्कूलों को फीस नहीं लेने के पारित को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को स्कूल संचालकों के साथ से इस मुद्दे पर संतुलन बिठाकर इसका समाधान करने को कहा था। इसके बाद राज्य सरकार से फीस के मुद्दे पर फिर से नया प्रस्ताव जारी करने को कहा था, लेकिन समझौता नहीं होने के कारण राज्य सरकार को एक बार फिर हाईकोर्ट आना पड़ा।
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