इससे पहले हाईकोर्ट ने कोरोना के दौर में राज्य सरकार की ओर से वास्तविक रूप से स्कूल नहीं खुलने तक निजी स्कूलों को फीस नहीं लेने के पारित को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को स्कूल संचालकों के साथ से इस मुद्दे पर संतुलन बिठाकर इसका समाधान करने को कहा था। इसके बाद राज्य सरकार से फीस के मुद्दे पर फिर से नया प्रस्ताव जारी करने को कहा था, लेकिन समझौता नहीं होने के कारण राज्य सरकार को एक बार फिर हाईकोर्ट आना पड़ा।