हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि क्या आरटीपीसीआर टेस्ट करने, रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को चिकित्सक व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध हैं? यदि ऐसा नहीं है तो इसके लिए क्या योजनाएं हैं।
खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह पूछा है कि जिला स्तर और तहसील स्तर पर कितने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेन्टर और कोविड केयर सेन्टर सेटअप किए गए हैं। रा’य सरकार को सभी जिले व तहसीलों का विवरण देने को कहा गया है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को 24 मई तक शपथपत्र या रिपोर्ट पेश करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।