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रेस्टोरेंट-होटल में बदल जाएंगे मेहमान नवाजी के अंदाज

locationअहमदाबादPublished: Jun 06, 2020 11:08:55 pm

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अहमदाबाद. गुजरात में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के चलते ढाई माह से ठप पड़े होटल और रेस्टोरेन्ट सोमवार से फिर से शुरू हो जाएंगे। इन्हें शुरू करने को के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले होटल और रेस्टोरेंट नहीं खोले जा सकेंगे।
बेशक ये होटल खुल रहे हैं, लेकिन अब जब आप इन रेस्टोरेन्ट और होटलों में जाएंगे तो आपको मेहमाननवाजी का अंदाज बदला-बदला नजर आएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के साथ होटल और रेस्टोरेन्ट खोलने की छूट दी गई है। लोगों को भी होटल-रेस्टोरेंट में जाते समय काफी सावधानी रखनी होगी।
रेस्टोरेन्ट्स में रखने होंगे डिस्पोजेबल मैनू व नेपकीन
रेस्टोरेन्ट में अब जहां सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने जैसी सीटिंग व्यवस्था करनी होगी। वहीं डिस्पोजेबल मैनू का उपयोग करना होगा। कपड़ों के रूमाल की जगह पर बेहतर गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नेपकीन रखने होंगे।
-डिजिटल पेमेन्ट को प्राथमिकता देनी होगी।
-रेस्टोरेन्ट में ग्राहकों को बिठाने के बजाय पार्सल या होम डिलीवरी पर जोर देना होगा।
-होम डिलीवरी से पहले होटल अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी।
-किचन के कर्मचारियों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। वहीं नियमित तौर पर रसोई को सेनेटाइज करना होगा।
-प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग रखना अनिवार्य होगा।
-स्वस्थ मेहमानों को ही होटल में प्रवेश की मंजूरी दी जाएगी। मास्क की अनिवार्यता के साथ सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने के लिए प्रबंधन को पर्याप्त कर्मचारी रखने होंगे।
-कर्मचारियों को भी मास्क और ग्लॉव्ज पहनना अनिवार्य है।
-वरिष्ठ कर्मचारियों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को लेकर सतर्कता रखनी होगी। वे सम्पर्क में नहीं आएं इसका ध्यान रखना होगा। संभव हो तो ऐसे कर्मचारियों को होटल प्रबंधन वर्कफ्रॉम होम सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दें।
-वाहनों की स्टेयरिंग, दरवाजों के हैण्डल, चाबी को सेनेटाइज करना होगा। अतिथियों, कर्मचारियों और सामान के लिए अलग से प्रवेश द्वार और प्रस्थान द्वार पर व्यवस्था करनी होगी।
– होटल में प्रवेश के लिए लाइन में लोगों के बीच छह फीट का अंतर होना जरूरी है।अतिथियों की जानकारी जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस के साथ-साथ पहचान पत्र एवं सेल्फ डिकलेरेशन देना होगा।
– होटलों को चेक इन-चेक आउट के लिए क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटल पेमेन्ट अपनाना होगा।
– अतिथि के सामान को भी सेनेटाइज करना होगा।
– संक्रमण प्रभावित इलाकों से आने वाले अतिथियों को आने से रोकना होगा।

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