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Gujarat: स्थानीय स्वराज के चुनाव तीन महीने बढ़ाने के निर्णय को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती

locationअहमदाबादPublished: Nov 05, 2020 12:52:21 am

Submitted by:

Uday Kumar Patel

Gujarat, Local body election, High court, Corona

Gujarat: स्थानीय स्वराज के चुनाव तीन महीने बढ़ाने के निर्णय को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती

Gujarat: स्थानीय स्वराज के चुनाव तीन महीने बढ़ाने के निर्णय को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती

अहमदाबाद. राज्य की छह महानगरपालिकाओं सहित स्थानीय स्वराज के चुनाव तीन महीने आगे बढ़ाने के राज्य चुनाव आयोग के निर्णय को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।
याचिका में यह दलील दी गई है कि कोरोना का कारण बताकर स्थानीय स्वराज के चुनाव को तीन महीने आगे बढ़ा दिया गया। जबकि दूसरी ओर राज्य विधानसभा की 8 सीटों के लिए उपचुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इन दोनों चुनावों के बीच विरोधाभास है जो अतार्किक व गैरवाजिब है। साथ ही यह निर्णय अंसवैधानिक भी प्रतीत होता है। इसलिए स्थानीय स्वराज के चुनावों की तैयारी आरंभ किए जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
वकील के आर कोष्टी ने दायर याचिका में कहा है कि गत 12 अक्टूबर को आयोग ने यह परिपत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि चुनाव को तीन महीने आगे बढ़ाया जा रहा है। गुजरात की छह महानगरपालिकाओं का कार्यकाल दस दिसम्बर को पूरा हो रहा है। इसके साथ ही 55 नगरपालिकाओं, 31 जिला पंचायतों व 231 तहसील पंचायतों की अवधि भी इस दौरान ही पूरी हो रही है।
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