गृह राज्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। घटना की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार गुजरात हाईकोर्ट से इन सभी मामलों को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने की गुहार लगाएगी। साथ ही पैरवी अधिकारी की भी सेवा भी जाएगी। इन तीनों घटनाओं में पीडि़़ता के नाबालिग होने के कारण पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए जाएंगे।