Gujarat: Mumbai terror attack में इस्तेमाल Kuber boat बोट के मृतक खलासी की पत्नी को 5 लाख का मुआवजा
अहमदाबाद. मुंबई में वर्ष 2008 में आतंकी हमले में इस्तेमाल में लाई गई कुबेर बोट के मृतक खलासी की पत्नी को अंतत: राज्य सरकार ने पांच लाख रूपए का मुआवजा चुका दिया है। इस संबंध में गुजरात हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के अमल को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि गिर सोमनाथ जिले की उना तहसीलदार ने मृतक की पत्नी के नाम पर पांच लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश दिया। इसके तहत यह रकम डिपॉजिट की गई है। इस मामले में मुआवजा के रूप में जमीन और नौकरी दिए जाने की गुहार लगाई थी।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से गत सुनवाई के दौरान पांच लाख रुपए मुआवजा देने को कहा था। राज्य सरकार ने यह मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया। यह रकम को मृतक खलासी की पत्नी के नाम से उनके बैंक खाते में जमा कर दी गई। इस घटना में बोट के खलासी सहित चार अन्य मछुआरों को मारा गया था।