Gujarat: अब नहीं लेनी पड़ेगी शादी समारोह के लिए पुलिस की मंजूरी
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गांधीनगर. गृह राज्यमंत्री (home minister) प्रदीपसिंह जाड़ेजा ने कहा है कि गुजरात (Gujarat) में विवाह या अन्य किसी सम्मान समारोहों (marriage fuction) के लिए पुलिस की किसी भी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि समारोह स्थलों की क्षमता के पचास फीसदी से ज्यादा नहीं, लेकिन 100 व्यक्तियों की सीमित संख्या में ही आयोजन हो सकेंगे। कोरोना संक्रमण (corona pandemic) रोकने के लिए सभी प्रोटोकोल (protocol) का सख्ती से पालन करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि आमजन अपने शादी समारोह बेहतर तरीके से आयोजित कर सकेंं। इसके लिए राज्य सरकार (Gujarat government) ने जनहित को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया है। साथ ही कोरोना संक्रमण नहीं फैले। ऐसे समारोहों में बारात या बैण्डबाजों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि ऐसे समारोहों के आयोजनों के लिए पुलिस थानों से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। कई शहरों में संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने रात्रि कफ्र्यू लागू किया है। ऐसे स्थलों पर कफ्र्यू के दौरान समारोह आयोजित नहीं हो सकेंगे।
गौरतलब है कि पहले शादी समारोहों के लिए पुलिस की मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसके लिए आमजन को शादी समारोहों के लिए खासी दिक्कत हो रही थी।
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