इन 18 शहरों में व्यवसायिक प्रवृत्तियों वाले संचालक, मालिक और कर्मचारियों को 30 जून तक वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। वहीं इन शहरों में रेस्टोरन्ट व होटल रात्रि 9 तक साठ फीसदी की क्षमता के साथ खुले रह सकेंगे। होम डिलीवरी 12 बजे तक हो सकेगी। विवाह समारोहों में 100 व्यक्ति तक उपस्थित रह सकेंगे। अंत्येष्टि और दफन विधि में 40 लोग मौजूद रह सकेंगे। सामाजिक- राजनीतिक समारोह और धार्मिक स्थलों पर हॉल की क्षमता के पचास फीसदी तथा अधिकतम 200 व्यक्तियों की मौजूदगी हो सकेगी। पुस्तकालयों की क्षमता साठ फीसदी के साथ मंजूरी दी गई है।
गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) की बसों में 75 फीसदी की क्षमता के साथ छूट दी गई है। पार्क-गार्डन रात्रि 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। राज्य के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम पचास फीसदी की क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
कोर कमेटी की बैठक में शिक्षा मंत्री भूपेन्द्रसिंह चुड़ास्मा, ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल, गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाड़ेजा, मुख्य सचिव अनिल मुकीम, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के. कैलाशनाथन, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव एम.के. दास, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, स्वास्थ्य आयुक्त जयप्रकाश शिवहरे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।