Gujarat: पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद, क्राइम ब्रांच के भीतर हुई थी हत्या
अहमदाबादPublished: Jul 22, 2021 11:33:20 pm
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Gujarat: पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में आरोपी को उम्र कैद, क्राइम ब्रांच के भीतर हुई थी हत्या
अहमदाबाद. शहर स्थित सत्र अदालत ने पांच वर्ष पहले क्राइम बांच कार्यालय के भीतर पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। सत्र अदालत के न्यायाधीश डी वी शाह ने आरोपी मनीष बलाई को हत्या को दोषी मानते हुए यह सजा दी। साथ ही दोषी को 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया।
बलाई ने अप्रेल 2016 में अहमदाबाद के गायकवाड हवेली स्थित हाई सिक्युरिटी जोन वाले क्राइम ब्रांच कार्यालय में कांस्टेबल चंद्रकांत मकवाणा की हत्या कर दी थी।
राजस्थान के मूल निवासी बलाई को लूट के मामले में पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच कार्यालय लाया गया था। उसे यहां पर रखा गया था जहां उसने कांस्टेबल मकवाणा के सिर पर लोहे के छड़ से प्रहार किया। इस कारण घटनास्थल पर ही कांस्टेबल की मौत हो गई थी।
घटना के बाद बलाई वहां से फरार हो गया। वह ट्रेन से वडोदरा पहुंचा था। आरोपी को घटना के एक दिन बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर वडोदरा के पास करजण रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था।