script‘देश के लिए अनुकरणीय बनेगी गुजरात भाजपा की गौरव यात्रा’ | Gujarats Gaurav Yatra will be exemplary for the country | Patrika News

‘देश के लिए अनुकरणीय बनेगी गुजरात भाजपा की गौरव यात्रा’

locationअहमदाबादPublished: Oct 15, 2017 09:14:13 pm

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (सीएम) योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की गुजरात गौरव यात्रा में शनिवार को कच्छ जिले के नखत्राणा में कांग्रेस पर विविध मुद्दों पर

'Gujarat's Gaurav Yatra will be exemplary for the country'

‘Gujarat’s Gaurav Yatra will be exemplary for the country’

भुज।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (सीएम) योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की गुजरात गौरव यात्रा में शनिवार को कच्छ जिले के नखत्राणा में कांग्रेस पर विविध मुद्दों पर वाक्प्रहार किए। उन्होंने कहा कि गुजरात की गौरव यात्रा को देश के लिए अनुकरणीय बनेगी।

नखत्राणा में जनसभा में उन्होंने कहा कि वर्षों तक देश में शासन करने वाली कांगे्रस को विकास के मुद्दे पर कोई प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। देश में गरीबी, आतंकवाद-नक्सलवाद के लिए केवल मात्र कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कच्छ जिले में भूकंप पुन:वसन कार्यों की सराहना की। सरदार वल्लभाई पटेल को सर्वाधिक सम्मान देने का श्रेय भाजपा को देते हुए उन्होंने गुजरात के पाटीदारों को संकेत करते हुए कहा कि भाजपा जातिवाद को नहीं मानती।

इससे पहले, उन्होंने भुज में स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन किए और मंदिर के संत धर्मानंदास सहित अन्य संतों के साथ चर्चा की। उन्होंने कच्छ जिले के मुन्द्रा, गढशीशा में भी भाजपा की गौरव यात्रा में जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष केशुभाई पटेल आदि भी साथ थे।

सूरत शहर के वार्ड नं. 1-12 अशंात अधिनियम के प्रावधान लागू

राज्य सरकार ने सूरत के वार्ड नं. 1 से लेकर वार्ड नं 12 तक अशांत अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रावधान से इन इलाकों में अचल संपत्ति की तब्दीली के संबंध में जिला कलक्टर की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।


राजस्व विभाग के गत 1 अगस्त 2016 के अधिसूचना से सूरत शहर के वार्ड नं. 1 से 12 के कुछ इलाकों को गुजरात अचल संपत्ति हस्तातंरण प्रतिबंध और अशांत क्षेत्रों में किराए के घर से हटाने की सुरक्षा के लिए प्रावधान (गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इममूवेबल प्रोपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्स फ्रॉम एविक्शन होम प्रिमाइसिस इन डिस्टर्ब एरिया एक्ट-1991) कानून की धारा 3 के तहत अशांत इलाके घोषित किया गया था। अचल संपत्ति की तब्दीली से पहले कलक्टर की मंजूरी लेने का प्रावधान है।

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