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Gujarat: गुजसीटोक को गुजरात हाईकोर्ट में दी चुनौती, राज्य सरकार, महाधिवक्ता को नोटिस

locationअहमदाबादPublished: Sep 08, 2020 11:13:14 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

GujCTOC, Gujarat high court, State govt, notice

Gujarat: गुजसीटोक को गुजरात हाईकोर्ट में दी चुनौती, राज्य सरकार, महाधिवक्ता को नोटिस

Gujarat: गुजसीटोक को गुजरात हाईकोर्ट में दी चुनौती, राज्य सरकार, महाधिवक्ता को नोटिस

अहमदाबाद. गुजरात आतंकवाद व संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (गुजसीटोक) को असंवैधानिक ठहराए जाने की मांग को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ व न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की खंडपीठ ने इस याचिका पर राज्य सरकार व महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया। इस महीने की सुनवाई एक महीने बाद रखी गई है।
याचिकाकर्ता मोहम्मद हुसैन मकराणी (बलोच) ने वकील विराट पोपट के मार्फत इस याचिका में यह दावा किया गया है कि यह कानून संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसमें पुलिस को अपार अधिकार दिए गए हैं, इसलिए यह कानून आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेंगे। यह कानून और इसके कई विरोधाभासी प्रावधान देश के संविधान के विपरीत हैं, इसलिए इस कानून को गैरकानूनी ठहराया जाना चाहिए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि यह कानून पुलिस को ज्यादा अधिकार देती है। इसमें फोन टेप करना और इसे सबूत के तौर पर सीधे पेश किया जा सकता है। इसके लिए पुलिस को किसी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं रहती है।
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