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‘गुटका व पान मसाला की बिक्री पर रोक एक वर्ष और बढ़ी’

locationअहमदाबादPublished: Sep 04, 2020 08:48:16 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

Gutka, pan masala, deputy chief minister, prohibition, Gujarat govt.

'गुटका व पान मसाला की बिक्री पर रोक एक वर्ष और बढ़ी'

‘गुटका व पान मसाला की बिक्री पर रोक एक वर्ष और बढ़ी’

गांधीनगर. उप मुख्यमंत्री (deputy) नितिन पटेल ने कहा है कि मौजूदा समय में राज्य में गुटका (Gutka) एवं तम्बाकू या निकोटिनयुक्त पान मसाला की बिक्री , संग्रह और वितरण पर प्रतिबंध (prohibition) है। आमजन के स्वास्थ्य (health) को बेहतर बनाने के लिए इस प्रतिबंध को राज्य सरकार (state government) ने एक वर्ष और बढ़ाया है।
उप मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 के नियमों-2011 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत किसी भी चीजवस्तु में तम्बाकू या निकोटिन मिलाने पर प्रतिबंध है। गुटका में तम्बाकू या निकोटिन होने से व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। इसके चलते आमजन और भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटका पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गुटका या पान मसाला या जिसमें तम्बाकू या निकोटिन हो उसकी बिक्री, संग्रह और वितरण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। यदि कोई भी इस नियम का उल्लंंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तम्बाकू की बिक्री पर रोक

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं की 100 मीटर की त्रिज्या में सिगरेट या तम्बाकू या निकोटिन की बिक्री पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। पिछले तीन वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य एवं औषध विभाग ने करीब दस हजार इकाइयों की जांच की, जिसमें 11 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है।
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