उप मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 के नियमों-2011 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत किसी भी चीजवस्तु में तम्बाकू या निकोटिन मिलाने पर प्रतिबंध है। गुटका में तम्बाकू या निकोटिन होने से व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान होता है। इसके चलते आमजन और भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटका पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गुटका या पान मसाला या जिसमें तम्बाकू या निकोटिन हो उसकी बिक्री, संग्रह और वितरण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। यदि कोई भी इस नियम का उल्लंंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या तम्बाकू की बिक्री पर रोक उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं की 100 मीटर की त्रिज्या में सिगरेट या तम्बाकू या निकोटिन की बिक्री पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। पिछले तीन वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य एवं औषध विभाग ने करीब दस हजार इकाइयों की जांच की, जिसमें 11 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है।