अहमदाबाद

उपवास जैसे कार्यक्रम को लेकर निश्चित दिशानिर्देश जारी हो: पास

धारा 144 लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अब 17 को

अहमदाबादSep 12, 2018 / 11:31 pm

Uday Kumar Patel

उपवास जैसे कार्यक्रम को लेकर निश्चित दिशानिर्देश जारी हो: पास

अहमदाबाद. एक तरफ पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने 19वें दिन अपना उपवास तोड़ा वहीं उधर उच्च न्यायालय में हार्दिक के उपवास स्थल पर लोगों को जाने से रोकने की याचिका अर्थहीन हो चुकी है, लेकिन इस मामले के मूल मुद्दे को लेकर सुनवाई सोमवार को होगी।
हार्दिक के उपवास स्थल पर लोगों को जाने से रोकने के साथ-साथ कुछ इलाकों में 144 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिकाकर्ता पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पास) की ओर से दलील दी गई कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में पुलिस की ओर से होने वाले परेशानी या व्यवहार को लेकर एक निश्चित दिशानिर्देश तय किया जाना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितम्बर को होगी।
राज्य सरकार ने अधिसूचना का बचाव करते हुए कह चुकी है कि यह अधिसूचना मनमाना या विरोधाभासी नहीं है। यह अधिसूचना लोगों की शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे से रोकने के लिए है। यह लोगों के हित के लिए जारी की गई है। इस धारा का इस्तेमाल संभावित खतरे और किसी तरह की गड़बड़ी के मामलों में किया जाता है। हलफनामे में यह कहा ]गया कि यह अधिसूचना आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मनमाना या विरोधाभासी नहीं है। गत 28 अगस्त की अधिसूचना अहमदाबाद के ग्रीनवुड इलाके, निकोल के साथ-साथ कई जगहों पर अनिच्छनीय घटना नहीं घटने देने को लेकर जरूरी कदम उठाए जाने और एहतियान ध्यान में रखकर जारी की गई है। जवाब में कहा गया कि राज्य के अहमदाबाद व सूरत इलाके में पहले भी कानून व व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ चुकी है। इसमें 15 जनों की मौत हो चुकी है और 537 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही इसमें 44.5 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।
उल्लेखनीय है कि गत 25 अगस्त से पाटीदारों को ओबीसी में आरक्षण दिलाने और राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने की मांग के साथ अहमदाबाद शहर के पास ग्रीनवुड रिसोर्ट स्थित अपने घर पर उपवास पर बैठे हार्दिक पटेल ने 19वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया।

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