अहमदाबाद

Hit and Run Case: गुजरात हाईकोर्ट ने विस्मय शाह की 5 वर्ष की सजा रखी बरकरार

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अहमदाबादFeb 17, 2020 / 05:45 pm

Uday Kumar Patel

Hit and Run Case: गुजरात हाईकोर्ट ने विस्मय शाह की 5 वर्ष की सजा रखी बरकरार

अहमदाबाद. शहर के वर्ष 2013 के बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने विस्मय शाह की पांच वर्ष की कैद की सजा बरकरार रखी। विस्मय को चार से छह सप्ताह में समर्पण करने का आदेश दिया गया है।
निचली अदालत ने वर्ष 2015 में विस्मय को पांच वर्ष की सजा सुनाई थी। विस्मय ने जहां निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी वहीं राज्य सरकार के साथ-साथ मृतक के परिजनों ने सजा बढ़ाए जाने की अपील याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने विस्मय की सजा रद्द किए जाने की अपील भी खारिज कर दी।
24 फरवरी 2013 की मध्य रात्रि को अहमदाबाद के वस्त्रापुर स्थित लाड सोसाइटी के पास तेज गति से कार चलाते हुए विस्मय ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकोंं-शिवम दवे व राहुल पटेल को टक्कर मार दी थी। इस घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई थी। घटना के बाद विस्मय फरार हो गया था और तीन दिनों के बाद उसने पुलिस के समक्ष समर्पण किया था। कार की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई थी।

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