script‘गुजरात में 46, 8०० करोड़ का आयकरÓ- | Income tax collected 46,800 crore in gujarat | Patrika News

‘गुजरात में 46, 8०० करोड़ का आयकरÓ-

locationअहमदाबादPublished: Jul 23, 2018 11:10:56 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

2450 करोड़ किए रिफंड, 40 फीसदी

income tax

‘गुजरात में 46, 8०० करोड़ का आयकरÓ-

अधिकअहमदाबाद. गुजरात से आयकर विभाग ने इस वर्ष 46,800 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। जबकि पिछले वर्ष 39,901 करोड़ रुपए का आयकर एकत्रित किया गया था, जो 17.3 फीसदी अधिक हैं। आयकर विभाग, गुजरात ने 46,800 करोड़ रुपए एकत्र कर देश के विकास में योगदान दिया है। आयकर विभाग, गुजरात ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 55,571 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जो 18.7 फीसदी अधिक होगा। आयकर विभाग-अहमदाबाद की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आशा अग्रवाल ने सोमवार को आयकर दिवस के एक दिन पूर्व संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने बताया कि यदि रिफंड की बात की जाए तो पिछले वर्ष प्रथम तिमाही में जहां 1750 करोड़ रुपए रिफंड किए गए थे। वहीं इस वर्ष प्रथम तिमाही में 2450 करोड़ रु. रिफंड किए गए, जो पिछली तिमाही की तुलना में 40 फीसदी बढ़ा है। आयकर रिटर्न फाइल करने वालों की बात की जाए तो वर्ष 2017-18 में 10 लाख 03 लाख 331 नए आयकर रिटर्न फाइल करने वाले बढ़ाए हैं। डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के चलते ही यह इजाफा हुआ है। जबकि मौजूदा वर्ष 2018-19 में अब तक 9 लाख 88 हजार 101 नए आयकर रिटर्न फाइल करने वाले बढ़े हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार करदाताओं के कल्याण के प्रति सजग है और इस दिशा में कदम उठाते हुए मुकदमों में कमी लाने के लिए उद्देश्य से अपील फाइल करने की आयकर सीमा बढ़ाई है। एक जुलाई से अपील दायर करने की कर सीमा में बढ़ोतरी की है। आयकर अपीलीय अधिकरण (एटीएटी) में अपीलीय कर सीमा दस लाख से बढ़ाकर 20 लाख, उच्च न्यायालय में 20 लाख से बढाकर 50 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 25 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए की गई है। बहरहाल, यह वित्तीय सीमा लागू होने के बावजूद भी करदाता किसी भी फोरम में अपील फाइल कर सकते हैं। गुजरात में जहां हाईकोर्ट में करीब एक हजार अपीलों का निपटारा किया। वहीं आयकर अपीलीय अधिकरण में 2200 अपीलों का निपटारा किया गया।
पहली बार वर्ष १८६० को लागू हुआ था आयकर
देश में पहली बार 24 जुलाई , 1860 को आयकर कानून लागू किया गया था। इस वर्ष 24 जुलाई 158वां आयकर दिवस मनाया जा रहा है। बाद में समय-समय पर आयकर कानून में संशोधन किए गए। फिर आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया, जिसे एक अप्रेल 1962 से लागू किया गया। जो मौजूदा समय में भी लागू है।
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