अहमदाबाद

कांग्रेस विधायक साबरिया ने लगाई जमानत की गुहार

-सिंचाई विभाग में करोड़ों का कथित घोटाला

अहमदाबादFeb 16, 2019 / 03:52 pm

Uday Kumar Patel

कांग्रेस विधायक साबरिया ने लगाई जमानत की गुहार

 
अहमदाबाद. लघु सिंचाई विभाग में करोड़ों के कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार ध्रांगध्रा के कांग्रेस विधायक पुरुषोत्तम साबरिया ने गुजरात उच्च न्यायालय से जमानत की गुहार लगाई है। उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी निर्धारित की है।
इस मामले में विधायक साबरिया को गत अक्टूबर महीने में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में बंद हैं। मोरबी स्थित सत्र अदालत ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली अदालत के फैसले को उच्च न्याायलय में चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता विधायक की ओर से कहा गया है कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। इस मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। बिना किसी आधार के उन्हें इस मामले में बाद में आरोपी बनाया गया।
याचिका में कहा गया कि इस मामले के शिकायतकर्ता के गलत बयान के आधार पर उन्हें फंसाया गया है जिसमें लघु सिंचाई प्रकरण में अनियमितता के मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठाने का आरोप है। यह आरोप तथ्यहीन हैं।
याचिका में यह भी दलील दी कि गई कि वे ध्रांगध्रा से विधायक हैं और कानून का सम्मान करने वाले नागरिक हैं। समाज में उनकी प्रतिष्ठा है। राजनीतिक प्रभाव के चलते उन्हें बदनाम करने से हिसाब से गलत रूप से फंसाया गया है। याचिकाकर्ता की जड़ें समाज से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं इसलिए उनके फरार या जमानत पर भाग जाने की कोई आशंका नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इस मामले में अब आरोपपत्र पेश किया जा चुका है।
आरोपपत्र पेश किए जाने से पहले साबरिया ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी जिसे वापस ले लिया गया था।

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