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अहमदाबाद. शहर में हर वर्ष निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा इस वर्ष कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण नहीं निकाली जाएगी। इस वर्ष रथयात्रा 23 जून को प्रस्तावित थी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार देर शाम इस बार की रथयात्रा पर रोक लगा दी है। अहमदाबाद में बढ़ते संक्रमण के कारण इस बार रथयात्रा नहीं निकाले जाने को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी।
हितेश चावड़ा की ओर से दायर जनहित याचिका पर शनिवार शाम को सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ व न्यायाधीश जे बी पारडीवाला की खंडपीठ ने रथयात्रा से जुड़ी सभी धार्मिक क्रियाकलापों पर रोक लगा दी। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता, प्रतिवादियों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट के ओडिशा के जगन्नाथ पूरी की रथयात्रा पर रोक के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई।
याचिकाकर्ता के वकील ओम कोटवाल के मार्फत दायर याचिका की गंभीरता को लेते हुए सोमवार की बजाय शनिवार शाम को अर्जेन्ट सुनवाई की गई।
राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी गई कि रथयात्रा का रूट 18 किलोमीटर लंबा होता है जिसमें करीब 7-8 लाख लोग भाग लेते हैं। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए रथयात्रा पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट दो दिन पहले उड़ीसा के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ पूरी की रथयात्रा पर रोक लगा चुकी है।
अहमदाबाद में निकाली जाने वाली रथयात्रा देश में जगन्नाथ पूरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथयात्रा मानी जाती है।
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