जाड़ेजा ने कहा कि जो कैदी १४ साल या उससे ज्यादा समय से लंबी सजा काट रहे हैं। ऐसे कैदियों की मुक्ति के लिए सरकार संवेदनशील है। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जो संवेदनशीलता से निर्णय लेगी। इसमें आयु ज्यादा होने, गंभीर बीमारियों के चलते परेशानी हो, सजा पूरी हो गई हो लेकिन अन्य कारणों से लंबी सजा भुगत रहे हों उनकी सजा पूरी करने पर निर्णय किया जाएगा।