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फिर से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ही निकाल सकेंगे

locationअहमदाबादPublished: Dec 18, 2020 07:52:37 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

learning driving licence, home, RTO-Ahmedabad, software, Gujarat Govt: ऑॅनलाइन होगी प्रक्रिया, आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगी निजात

फिर से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ही निकाल सकेंगे

फिर से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे ही निकाल सकेंगे

गांधीनगर. आमतौर पर फिर से लर्निंग लाइसेंस (learning license) निकालने के लिए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) कार्यालयों के चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब एक बार लर्निंग लाइसेंस निकलवाने के बाद फिर से लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन (online) निकाला जा सकेगा। सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर (Sarthi 4.0 software) के तहत राज्य सरकार ने यह एक अहम निर्णय किया है।
पहिवहन विभाग (Transport department) के अनुसार लाइसेंस संबंंधित सेवाओं की प्रक्रिया का राज्य सरकार ने सारथी 4.0 के तहत सरलीकरण किया गया है। राज्य सरकार (Gujarat government) ने यह एक अहम निर्णय है, जिसमें पुन: ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया तथा ड्राइविंग लाइसेंस में जोखिमकारक माल का परिवहन करने के लिए एण्डोर्समेन्ट की प्रक्रिया को और आसान बनाया है। किसी न किसी कारणवश ड्राइविंग लाइआसेंस की छह माह की अवधि पूर्ण हो जाती है, ऐसे हालातों में आवेदक को आरटीओ कार्यालय में फिर से ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाना पड़ता है, लेकिन अब आवेदक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर शुल्क जमा कराकर फिर से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेगा। आवेदक घर बैठे ही लाइसेंस डाउन कर प्रिन्ट निकाल सकेगा।
इसी तरीके से यदि किसीड्राइविंग लाइसेंसधारक के पास लाइसेंस हो और कुछ उसमें सुधार करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया के लिए भी आवेदक को आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस लेने आना पड़ता है, लेकिन अब नए सिस्टम मेंं आवेदक शुल्क जमा कराकर खुद ही सुधार कर सकेंंगे,जिसका वेरीफिकेशन और एप्रुवल आरटीओ से हो जाएगा। एप्रुवल के बाद आवेदक को निर्धारित तिथि को ड्राइविंग टेस्ट के लिए मौजूद रहना होगा।
इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस में जोखिमकारक माल की हेराफेरी करने वालों के लिए एण्डोर्समेन्ट की प्रक्रिया की आसान की गई है। इसके लिए आरटीओ में जाकर मैन्युअल स्टाम्पिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। वहीं सभी ट्रांजेक्शन में लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने या जोखिमकारक माल लाने-ले जाने के लिए एण्डोर्समेन्ट के लिए आवेदक के आरटीओ में नहीं आना पड़ेगा।
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