हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कैद
अहमदाबादPublished: Sep 24, 2021 11:13:13 pm
कच्छ जिले की नखत्राणा तहसील के जारजोक गांव में
हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कैद
गांधीधाम. कच्छ जिले की नखत्राणा तहसील के जारजोक गांव में हत्या के एक मामले में भुज न्यायालय के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश – तृतीय ने दो सगे भाइयों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है।
जारजोक गांव में मवेशियों को चराने के विवाद में कलुभा जाडेजा पर रासुभा, पुत्रों प्रवीणसिंह व रणजीतसिंह की ओर से हथियारों से हमला किया गया, हमले में गहरी चोट लगने के कारण कलुभा की मौत हो गई। मृतक के सगे भाई दीलुभा पर संग्राम, पुत्रों महीपतसिंह व गुलाबसिंह संग्राम की ओर से जानलेवा हमला किया गया।
मृतक कलुभा व जख्मी भाई दीलुभा के भतीजे महीपतसिंह नटुभा की ओर से नखत्राणा थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। सभी आरोपियोंं को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम की ओर से भुज के सेशन न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। आरोपी रासुभा की ओर से मृतक, जख्मी भाई दीलुभा व शिकायतकर्ता के विरुद्ध नखत्राणा थाने में मामला दर्ज करवाया गया था।
भुज न्यायालय के अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश – तृतीय एम.एम. पटेल ने हत्या व जानलेवा हमले के आरोपी सगे भाइयों प्रवीणसिंह व रणजीतसिंह को आजीवन कैद की सजा सुनाई। फरियादी के वकील एस.आर. गढ़वी व सरकार की ओर से वकील सुरेश महेश्वरी ने दलीलें पेश की। दूसरे मामले में आरोपियों रूपसिंह, महीपतसिंह नटुभा, मृतक कलुभा व भाई दीलुभा को न्यायाधीश ने वकील एस.आर. गढ़वी की दलीलों के आधार पर निर्दोष मानकर छोड़ दिया।