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एक दिन में कॉम्प्लेक्स में आधी दुकानें नहीं खुलेंगी

locationअहमदाबादPublished: May 19, 2020 09:53:45 pm

Submitted by:

Omprakash Sharma

50 percent shops will not open in the complex in a day

एक दिन में कॉम्प्लेक्स में आधी दुकानें नहीं खुलेंगी

एक दिन में कॉम्प्लेक्स में आधी दुकानें नहीं खुलेंगी

अहमदाबाद. शहर के पश्चिम क्षेत्र में भले ही दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है लेकिन यदि कॉम्पलेक्स में दुकानेें होंगी तो एक दिन ५० फीसदी और दूसरे दिन ५० फीसदी दुकानों को खोला जा सकेगा। इन दुकानों को सम-विषम संख्या के आधार पर खोलने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। जैसे दुकान नंबर एक, तीन, पांच, सात आदि को एक दिन और दो, चार, छह नंबर दुकानों को दूसरे दिन खोला जा सकेगा। इसकी व्यवस्था कॉम्पलेक्स एसोसिएशन करेगा। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है।
फल एवं सब्जी का ही व्यवसाय ठेलों से
अहमदाबाद शहर के पश्चिम और पूर्व भाग में ठेले से व्यवसाय करने के लिए मात्र फल एवं सब्जी के व्यापारियों को ही छूट दी गई है। इस तरह से घूम कर व्यवसाय करने के लिए अन्य व्यापारियों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।
इन क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में जाने पर भी प्रतिबंध
अहमदाबाद में कोविड इन्चार्ज डॉ. राजीव गुप्ता (आईएएस) ने बताया कि अहमदाबाद शहर के ११ वार्ड रेड जोन में शामिल हैं। शहर के गुलबाई टेकरा (पश्चिम क्षेत्र) एवं पूर्व भाग के जमालपुर, खाडिया असारवा, शाहपुर, दरियापुर, दाणीलीमडा, बेहरामपुरा, मणिनगर, गोमतीपुर एवं सरसपुर-रखियाल से पश्चिम क्षेत्र में नौकरी या व्यवसाय पर भी जाने पर प्रतिबंध है। हालांकि पूर्व जोन के अन्य भागों से नौकरी व्यवसाय के लिए पश्चिम क्षेत्र में जाया जा सकेगा। इन ११ क्षेत्रों में अन्य व्यवस्थाएं कॉन्टेन्मेंट की ही भांति होंगी। जरूरी वस्तुओं की ही दुकानें सुबह आठ से तीन बजे तक खुली रह सकेंगी।
बिना मास्क के पकड़े जाने पर २०० रुपए का जुर्माना
अहमदाबाद शहर में बिना मास्क के घूमने पर २०० रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना भरने के बाद भी यदि वह बिना मास्क के घूमता मिलेगा तो भी पुन: जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा दुकानदारों को भी शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दुपहिया एवं कारों में सवारी भी निर्धारित
पश्चिम क्षेत्र में वाहनों में बैठने वाले लोगों की संख्या भी निर्धारित की गई है। स्कूटर मोटरसाइकिल पर एक और कार में चालक के अतिरिक्त दो सवारियां बैठ सकेंगी। मनपा संचालित एएमटीएस एवं बीआरटीएस बसों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध है। बाहर से अहमदाबाद शहर में एस.टी. बस भी नहीं आ जा सकेंगी।

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