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एलआरडी महिला भर्ती विवाद पर राज्य सरकार का अहम निर्णय

locationअहमदाबादPublished: Feb 16, 2020 10:15:09 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

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एलआरडी महिला भर्ती विवाद पर राज्य सरकार का अहम निर्णय

एलआरडी महिला भर्ती विवाद पर राज्य सरकार का अहम निर्णय

गांधीनगर. लोकरक्षक दल (LRD) महिला भर्ती (Women recruitment) विवाद को लेकर गुजरात सरकार (Gujarat govern) ने एक अहम निर्णय किया है। उप मुख्यमंत्री (Deputy CM) नितिन पटेल ने रविवार शाम को घोषणा करते कहा कि 01, अगस्त 2018 की अधिसूचना को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। इस एलआरडी भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 1997 से जो महिला आरक्षण (women reservation) दिया जाता था उसका ही पालन किया जाएगा। वहीं 50 फीसदी प्रतिशत और 62.5 फीसदी अंक हासिल किए हों उन महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। सुपर न्यूनरी पदों के चलते 5227 आरक्षण और गैर आरक्षण वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि भर्ती में महिला आरक्षण के 33 फीसदी प्रावधान का भी पालन हो रहा है। हाल ही में एलआरडी भर्ती बोर्ड ने जो भर्ती प्रक्रिया की थी उसमें राज्य सरकार 1, अगस्त 2018 की अधिसूचना के कारण जो विवाद हुआ था उस संबंध में आरक्षण और गैर आरक्षण वर्गों के समाज प्रतिनिधि, अग्रणी और पीडि़त महिलाओं ने राज्य सरकार के समक्ष पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस दल की नौकरी में ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए सुपर न्यूमरी पदों का भी निर्णय किय ाहै। इसके चलते आरक्षण और गैर आरक्षण वर्गों की महिलाओं को भर्ती में योग्यता के मुताबिक मौका मिलेगा। जहां सभी कैटेगरी की महिला भर्ती के लिए सुपर न्यूमरी पदों में जो बढ़ोतरी होगी उसमें पिछड़ा वर्ग में 1834 पद थे, जो अब 3248 होंगे। वहीं सामान्य कैटेगरी में 421 पद थे, जिसे बढ़ाकर 880 और अनुसूचित जाति (अजा) में 346 पदों को बढ़ाकर 588 पद और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में 476 पदों को बढञाकर 511 पद किए गए हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि राज्य सरकार की अन्य किसी भी भर्ती प्रक्रिया में 1, अगस्त 2018 की अधिसूचना को लेकर अदालत के निर्णय तक अमल नहीं किया जाएगा।
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