किसानों को नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ
अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी व न्यायाधीश वी. एम. पंचोली की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर केन्द्र व राज्य सरकार ने कृषि व सहकारिता विभाग, एसबीआई इंश्योरेंस सहित कई प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।
याचिका में दावा किया गया है कि बाढ़ प्रभावित सुरेन्द्रनगर व मोरबी के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सका है। हजारों किसान इस योजना से वंचित रहे हैं। जिला पंचायत की ओर से दिए गए पत्र में सर्वेक्षण करने की बात कही गई है। मामले की अगली सुनवाई मार्च महीने में होगी।
अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी व न्यायाधीश वी. एम. पंचोली की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर केन्द्र व राज्य सरकार ने कृषि व सहकारिता विभाग, एसबीआई इंश्योरेंस सहित कई प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।
याचिका में दावा किया गया है कि बाढ़ प्रभावित सुरेन्द्रनगर व मोरबी के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सका है। हजारों किसान इस योजना से वंचित रहे हैं। जिला पंचायत की ओर से दिए गए पत्र में सर्वेक्षण करने की बात कही गई है। मामले की अगली सुनवाई मार्च महीने में होगी।