इन घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से गलत समाचारों, भडक़ाऊ भाषणों, उकसाने वाले या आपत्तिपूर्ण लेख फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) तथा अन्य कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में मॉब लिंचिंग को लेकर आदेश जारी किया है। इसी आदेश के तहत राज्य सरकार ने गुजरात में दिशानिर्देश जारी किए हैं।
गुजरात के दाहोद में गत जुलाई महीने में भीड़ ने च्;ोरी की घटना को लेकर एक आदिवासी युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड सहित देश में कई जगहों पर मॉब लिंचिंग के कारण हुई हत्या की घटनाएं घट चुकी हैं।