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Morbi bridge collapse: आरोपी जयसुख पटेल का समर्पण, भेजे गए जेल

locationअहमदाबादPublished: Jan 31, 2023 09:44:43 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

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Morbi bridge collapse: आरोपी जयसुख पटेल का समर्पण, भेजे गए जेल

Morbi bridge collapse: आरोपी जयसुख पटेल का समर्पण, भेजे गए जेल

Morbi bridge collapse: Accused Jaysukh Patel surrenders

मोरबी पुल हादसे के आरोपी व ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने मंगलवार को मोरबी की एक अदालत में समर्पण कर दिया। समर्पण के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत नेे उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मोरबी पुलिस की ओर से गत 27 जनवरी को दाखिल आरोप पत्र में पटेल को आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। आरोपी के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। बुधवार को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई रखी गई थी। इस मामले में 9 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) मोरबी में मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल के झूलता पुल के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। यह पुल मरम्मत के कुछ दिनों बाद गत वर्ष 30 अक्टूबर को टूट गया था। इस हादसे में 135 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे।
1,200 से अधिक पेज के आरोपपपत्र में इन आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 336 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाला कार्य), 337 (उतावलापन या लापरवाही वाला कृत्य करके किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) और 338 (उतावलेपन या लापरवाही से कार्य करके गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
उधर गुजरात उच्च न्यायालय में घटना पर संज्ञान लेते हुए की गई सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से पीडि़तों को मुआवजा देने की पेशकश की थी. हालांकि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि किया कि मुआवजे से किसी तरह की जवाबदेही खत्म नहीं हो जाएगी. राज्य सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल ने हादसे के बाद कंपनी की अनेक खामियों की ओर इशारा किया था।
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