परिवहन मंत्री आर.सी.फलदू ने कहा कि नागरिकों को हेलमेट की खरीदी में होने वाली परेशानी और राज्य में पर्याप्त मात्रा में हेलमेट नहीं होने को ध्यान में रखते हुए 15 अक्टूबर तक दुपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहनने पर और पीयूसी नहीं होने पर कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। फलदू के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार करने के बाद उक्त निर्णय लिया गया।
https://www.patrika.com/ahmedabad-news/gujarat-new-traffic-rules-will-be-implemented-from-september-16-5074993/ कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार की ओर से ट्रैफिक नियमों का कड़े ढंग से अमल करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि नागरिकों को होने वाली परेशानी और उनकी ओर से लगाई गई गुहार को ध्यान में रखते हुए इस नियम में थोड़ी छूट दी गई है।
https://www.patrika.com/ahmedabad-news/license-not-needed-with-you-in-the-purse-in-gujarat-new-traffice-rules-5075147/उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गत 16 सितम्बर से राज्य में नए मोटर वाहन कानून के तहत ट्रैफिक नियमों का कड़े ढंग से अमल आरंभ कर दिया है। हालांकि तीन दिनों के भीतर ही राज्य सरकार को हेलमेट और पीयूसी को लेकर निर्णय बदलना पड़ा।