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Gujarat news: गुजरात सरकार नेे वाहन चालकों को दी एक महीने तक ऐसी छूट

locationअहमदाबादPublished: Sep 18, 2019 10:35:17 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-New Motor Vehicle Act,
helmet, PUC, violations extended till October 15 in Gujarat
 
 

Gujarat news: गुजरात सरकार नेे वाहन चालकों को दी एक महीने तक ऐसी छूट

Gujarat news: गुजरात सरकार नेे वाहन चालकों को दी एक महीने तक ऐसी छूट

गांधीनगर. गुजरात की जनता के लिए फिलहाल कुछ राहत के समाचार हैं। राज्य सरकार ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नए ट्रैफिक नियमों के तहत आगामी 15 अक्टूबर तक हेलमेट नहीं पहनने और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट के लिए कोई जुर्माना नहीं वसूलने का फैसला लिया है। हेलमेट व पीयूसी को लेकर नए जुर्माने का अमल फिलहाल एक महीने तक नहीं होगा।
परिवहन मंत्री आर.सी.फलदू ने कहा कि नागरिकों को हेलमेट की खरीदी में होने वाली परेशानी और राज्य में पर्याप्त मात्रा में हेलमेट नहीं होने को ध्यान में रखते हुए 15 अक्टूबर तक दुपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहनने पर और पीयूसी नहीं होने पर कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। फलदू के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार करने के बाद उक्त निर्णय लिया गया।
https://www.patrika.com/ahmedabad-news/gujarat-new-traffic-rules-will-be-implemented-from-september-16-5074993/

कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार की ओर से ट्रैफिक नियमों का कड़े ढंग से अमल करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि नागरिकों को होने वाली परेशानी और उनकी ओर से लगाई गई गुहार को ध्यान में रखते हुए इस नियम में थोड़ी छूट दी गई है।
https://www.patrika.com/ahmedabad-news/license-not-needed-with-you-in-the-purse-in-gujarat-new-traffice-rules-5075147/
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गत 16 सितम्बर से राज्य में नए मोटर वाहन कानून के तहत ट्रैफिक नियमों का कड़े ढंग से अमल आरंभ कर दिया है। हालांकि तीन दिनों के भीतर ही राज्य सरकार को हेलमेट और पीयूसी को लेकर निर्णय बदलना पड़ा।
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