राज्य के विश्वविद्यालयों में लोकपाल नहीं, हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस
अहमदाबादPublished: Feb 16, 2019 04:03:10 pm
-यूजीसी के प्रावधानों के तहत लोकपाल के लिए सर्च कमिटी भी नहीं
राज्य के विश्वविद्यालयों में लोकपाल नहीं, हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस
अहमदाबाद. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में लाखों विद्यार्थियों से जुड़े कई समस्याओं के निवारण के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गुहार को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई।
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस. दवे और न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने बुधवार को संदीप मुज्यासरा की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार व राज्य के शिक्षा विभाग सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई पहली मार्च को होगी।
मुज्यासरा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि यूजीसी (शिकायत निवारण) नियमन, 2012 के प्रावधानों के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों से जुड़ी विभिन्न तरह की शिकायतों के लिए लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य है। लेकिन छह-छह वर्ष बीत जाने के बावजूद इस तरह की कोई नियुक्ति नहीं की जा सकी है।
लोकपाल नियुक्ति के पहले राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय लोकपाल की नियुक्ति के पहले सर्च कमिटी होती है, लेकिन किसी भी विवि में अब तक कोई भी सर्च कमिटी गठित नहीं की जा सकी है।