scriptअब २४ घंटे में मिलेगा इलैक्ट्रिक ड्यूटी माफी का प्रमाण-पत्र | Now Electricity Duty free certificate in just 24 hours in Gujarat | Patrika News

अब २४ घंटे में मिलेगा इलैक्ट्रिक ड्यूटी माफी का प्रमाण-पत्र

locationअहमदाबादPublished: Feb 14, 2019 11:56:44 pm

प्रतिवर्ष करीब तीन हजार नई और अतिरिक्त उत्पादक इकाइयों को लाभ, मुख्यमंत्री रूपाणी ने की घोषणा, पायलट प्रोजेक्ट अहमदाबाद जिले से होगा लागू

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अब २४ घंटे में मिलेगा इलैक्ट्रिक ड्यूटी माफी का प्रमाण-पत्र

अहमदाबाद. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में नई स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा इकाइयों में से पैमाने पर खरी उतरने वाली इकाइयों को उत्पादन तिथि से पांच वर्ष तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भरने से मुक्ति का प्रमाण-पत्र महज २४ घंटे में ही प्रदान करने की घोषणा की है। प्रमाण-पत्र दिए जाने की प्रक्रिया को और भी तेज एवं सरल बनाए जाने का निर्णय किया है।
औद्योगिक इकाइयां ऑनलाइन आवेदन कर पात्रता पूर्ण करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफी का प्रमाण पत्र 24 घंटे में घर बैठे प्राप्त कर सकेंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में ड्राफ्ट रूल को मंजूरी प्रदान कर दी है। इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्षेत्र में गुजरात की एक और उपलब्धि मानेजाने वाले मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पात्रता रखने वाली करीब 3000 औद्योगिक इकाइयों और अन्य इकाइयों को इसका लाभ होगा।
द गुजरात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 1958 की धारा 3(2) और इसके अंतर्गत नियमों में गुजरात में नई स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों की उत्पादक युनिट को उत्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की इलेक्ट्रिक ड्यूटी से मुक्ति प्रदान की गई है।
इस प्रक्रिया में विलम्ब खत्म करने और इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग कर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और उत्पादन इकाइयों को बिजनेस में सरलता प्रदान करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।
ड्राफ्ट रूल फाइनल करने पर उत्पादन करती औद्योगिक इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन करने पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफी का प्रमाण पत्र मिनटों में घर बैठे मिल जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रथम दो माह के लिए अहमदाबाद जिले में यह पद्धति लागू की जाएगी और उसके बाद समग्र राज्य में इसका अमल किया जाएगा।
अगर किसी औद्योगिक इकाई द्वारा ऑनलाइन झूठी जानकारी देकर लाभ लिया जाएगा तो समीक्षा कर उसके लाभ तत्काल प्रभाव से वापस लेकर उसे प्राप्त वित्तीय लाभ 18 फीसदी ब्याज के साथ वापस लेने की व्यवस्था भी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य सरकार इज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे बढ़ेगी।
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