scriptLCB Gujarat police एलसीबी में अब 7 वर्ष के अनुभवी पीआई को ही नियुक्ति | Now seven year experience must for LCB PI | Patrika News

LCB Gujarat police एलसीबी में अब 7 वर्ष के अनुभवी पीआई को ही नियुक्ति

locationअहमदाबादPublished: Jul 20, 2019 10:06:44 pm

पीएसआई को भी पांच साल का अनुभव होना जरूरी, डीजीपी ने एलसीबी के कार्य और नियुक्ति को लेकर जारी किए नियम

DGP Gujarat

LCB Gujarat police एलसीबी में अब 7 वर्ष के अनुभवी पीआई को ही नियुक्ति

अहमदाबाद. जिले की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसी स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) में अब से 7 साल के कार्य का अनुभव रखने वाले पुलिस इंस्पेक्टर (पीआई) को ही नियुक्त किया जाएगा।
एलसीबी में नियुक्त होने वाले पीएसआई को भी 5 साल के कार्य का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही ऐसे पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एवं एएसआई की नियुक्ति की जाएगी, जो जिले की भौगौलिक परिस्थिति से वाकिफ हों। मुखबिरों का नेटवर्क अच्छा हो और कानून की और मामलों को सुलझाने की पद्धति की पूरी जानकारी हो। इस संबंध में शनिवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शिवानंद झा ने नीति-नियम एवं दिशा-निर्देश जारी किए।
गुजरात में अभी तक एलसीबी में पीआई, पीएसआई एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर कोई नियम नहीं हैं। इसके चलते जिले के उच्च पुलिस अधिकारी की गुडबुक में होने वाले कर्मचारियों को जिले की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी एलसीबी में नियुक्ति मिलती है। लेकिन अब से ऐसा नहीं हो और सक्षम व अनुभवी कर्मचारी ही इसमें काम करें, इसे लेकर नियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैँ।
एलबीसी को कार्य करने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें अनसुलझी हत्या, लूट एवं अन्य जघन्य अपराधों को सुलझाने को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके अलावा फरार आरोपियों को पकडऩे, शिनाख्त नहीं हुए शवों की पहचान सुनिश्चित करने, अपराधियों की मोडस ऑपरेन्डी और हिस्ट्री शीटरों का डाटाबेज तैयार करना, लापता हुए किशोर, किशोरी, महिलाओं को तलाशना शामिल है।
जघन्य अपराध के मामले में एलसीबी पीआई का घटनास्थल का दौरा करना भी जरूरी है। साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हथियारों, बच्चों और महिलाओं से जुड़े अपराधों को सुलझाने का काम भी एलसीबी को ही करना होगा।
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