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Gujrat news : पेट्रोल पम्पों पर स्टेट जीएसटी की दबिश

locationअहमदाबादPublished: Aug 09, 2021 09:10:26 pm

Submitted by:

Pushpendra Rajput

petrol-disel, pump, GST, SGST, VAT, registration, petroleum company: 400 करोड़ की बिक्री बगैर वैट रजिस्ट्रेशन की उजागर

Gujrat news : पेट्रोल पम्पों पर स्टेट जीएसटी की दबिश

Gujrat news : पेट्रोल पम्पों पर स्टेट जीएसटी की दबिश

गांधीनगर. स्टेट जीेसटी ने राज्य के 140 पेट्रोल पम्पों पर दबिश देकर 400 करोड़ रुपए की बिक्री बगैर वैट रजिस्ट्रेशन की उजागर की।

राज्य की अलग-अलग पेट्रोलियम कम्पनियां अपने-अपने वितरकों और पेट्रोल पम्पों के जरिए पेट्रोल-डीजल की बिक्री करती हैं। पेट्रोल-डीजल पर वैट वसूला जाता है। इसके लिए पेट्रोल पम्पों को गुजरात वैट अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वैट रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारी नियमों के अधीन पेट्रोल-डीजल की खरीदारी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करते हैं। ऐसे में यदि कोई पेट्रोल पम्प वैट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसे खरीदारी पर कोई भी करशाख नहीं मिलती।
स्टेट जीएसटी विभाग के सिस्टम एनालिसीस में सामने आया कि राज्य के कई पेट्रोल पम्पों को पेट्रोलियम कम्पनियों ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री की, लेकिन ऐसे कई पेट्रोल पम्पों के पंजीकरण रद्द थे या फिर कर जमा किए बगैर ही पेट्रोल -डीजल की बिक्री करते थे। इसके चलते राज्य के 104 पेट्रोल पम्पों पर जांच कर कार्रवाई की गई।
जांच में सामने आया कि कई पेट्रोल पम्पों का वैट रजिस्ट्रेशन था फिर भी वे संचालित हो रहे है। अब तक 27 पेट्रोल पम्पों ऐसे हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन के बगैर 400 करोड़ की बिक्री की है। कार्रवाई में 64 करोड़ रुपए की कर भरपाई नहीं करना उजागर हुआ है।
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