scriptहमीरसर तालाब के सौंदर्यीकरण के खिलाफ जनहित याचिका | PIL against beautification of Harmirsar lake | Patrika News

हमीरसर तालाब के सौंदर्यीकरण के खिलाफ जनहित याचिका

locationअहमदाबादPublished: Feb 28, 2018 11:28:55 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

केन्द्र, राज्य सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस

PIL against beautification of Harmirsar lake

अहमदाबाद. कच्छ जिले में स्थित हमीरसर तालाब के सौंदर्यीकरण के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।
मुख्य न्यायाधीश आर.सुभाष रेड्डी व न्यायाधीश वी. एम. पंचोली की खंडपीठ ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, कच्छ जिला कलक्टर, भुज नगरपालिका के मुख्य अधिकारी व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी गई है।
भुज निवासी तथा निरमा विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ आर्किटेक्टचर के विद्यार्थी श्रीराज राजेश गोहिल की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 400 वर्ष से ज्यादा पुराना ऐतिहासिक हमीरसर तालाब 29 हेक्टेयर में फैला हुआ है। भुज नगरपालिका इस तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाह रही है। कंक्रीट बिछाए जाने से कैचमेंट एरिया कम हो जाएगा। इस कारण तालाब का आकार छोटा रह जाएगा। इतना ही नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से इसे भारी नुकसान पहुंचेगा।
याचिकाकर्ता के वकील विकास नायर व छोटूभाई गोगदा की ओर से दलील दी गई कि हमीरसर तालाब यायावर पक्षियों का स्थल है। सौंदर्यीकरण से पक्षियों के इस स्थल को भी नुकसान पहुंचेगा।
भुज नगरपालिका की ओर से तालाब के बाहरी इलाकों का सौंदर्यीकरण का कोई विरोध नहीं है। इस तालाब के पास ही एक अन्य तालाब के सौंदर्यीकरण के बाद वहां पर गंदगी फैल रही है। हमीरसर तालाब जब भी ओवरफ्लो होता है तब उसे निहारने के लिए भुज में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से कई जगह गुहार लगाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।
याचिका में मांग की गई है कि इस तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना को अंसवैधानिक ठहरा दिया जाए। साथ ही तालाब के संरक्षण के लिए किए गए उपायों का निर्देश दिया जाए। इसके अलावा तालाब के आस-पास किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाना चाहिए। प्रस्तावित निर्माण को लेकर पर्यावरणीय विशेषज्ञों की टीम से निरीक्षण कराया जाए।

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