कक्षा 6 में बाल विवाह के नुकसान सम्बन्धी पाठ शामिल होगा
उन्होंने कहा कि सामाजिक जागृति के लिए राज्य सरकार की ओर से अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में बाल विवाह के नुकसान सम्बन्धी एक पाठ शामिल किया जाएगा। विद्यालक्ष्मी बॉण्ड अब तक 18 वर्ष की आयु में परिपक्व होता है लेकिन अब कन्या का बाल विवाह ना होने पर ही परिपक्व होने का निर्देश सरकार ने दिया है। जिला विकास अधिकारी अनिल राणावासिया, अतिरिक्त कलक्टर परिमल पंड्या, यूनिसेफ की हिमाली लेऊवा, निनाद झाला ने भी विचार व्यक्त किए।