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जीएसटी अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती

locationअहमदाबादPublished: Feb 09, 2018 11:16:24 pm

Submitted by:

Uday Kumar Patel

केन्द्र, राज्य सरकार, जीएसटी काउंसिल को नोटिस
एएआर में न्यायिक सदस्य नहीं होना अनुचित

GST, Gujarat high court
अहमदाबाद. जीएसटी अधिनियम के तहत अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) के प्रावधान को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश बी. एन. कारिया की खंडपीठ ने इस याचिका पर केन्द्र, राज्य सरकार, जीएसटी काउंसिल को नोटिस जारी किया। खंडपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई अप्रेल महीने में रखी गई है।
याचिकाकर्ता निपुण संघवी ने वकील विशाल दवे के मार्फत दायर इस याचिका में
केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 96 व 99, कुछ नियमों व गुजरात जीसएटी अधिनियम, 2017 के तहत अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इसमें अथॉरिटी फॉर एडवांस रुलिंग तथा एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रुलिंग का प्रावधान है।
जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होते थे, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद एएआर से न्यायिक सदस्यों की जगह सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया।
इस मामले में यदि जिसके खिलाफ शिकायत है और शिकायत सुनने वाले यदि सरकारी अधिकारी होंगे तो इन परिस्थितियों में मामले की सुनवाई निष्पक्षता से नहीं हो सकेगी।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि एएआर में न्यायिक सदस्यों का नहीं होना संविधान की धारा 14 व 50 का उल्लंघन है, इसलिए इन प्रावधानों को असंवैधानिक ठहराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 96, 99 व गुजरात जीएसटी अधिनियम के तहत अधिसूचना को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने गत वर्ष 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू किया है। इसे संविधान के 101वें संशोधन के तहत लागू किया गया। इसे देश का सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है।
जीएसटी काउंसिल में केन्द्र व राज्यों के प्रतिनिधि जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। इसके तहत जीएसटी से कुछ वस्तुओं को हटाने, शामिल करने, मॉडल जीएसटी कानून, जीएसटी की दरें सहित अन्य मुद्दे शामिल हैं।

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