चुड़ास्मा ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट ने यह भी निर्दे दिया है कि शिक्षा फीस के अलावा निजी स्कूल किन इतर प्रवृत्तियों के लिए वैकल्पिक फीस ले सकते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों की एक सूची सरकार तय करेगी। एक सप्ताह में इसकी जानकारी निजी स्कूल संचालकों को देगी।
अहमदाबादPublished: Jul 11, 2018 09:56:48 pm
nagendra singh rathore
१८ सौ निजी स्कूलों को फीस के लिए एफआरसी में करना होगा आवेदन, अब भी आवेदन न करने वाले स्कूलों पर सरकार को कार्रवाई के निर्देश
इतर प्रवृत्तियों की फीस नहीं होगी अनिवार्य: सुप्रीमकोर्ट