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राजकोट : पत्नी को जिंदा जलाने के दोषी पति को उम्रकैद

locationअहमदाबादPublished: Aug 08, 2019 10:48:55 pm

Submitted by:

Gyan Prakash Sharma

तीन वर्ष पुराना मामला

Life imprisonment to convict

Life imprisonment to convict

राजकोट. मोरबी जिले के लीलापर के निकट तीन वर्ष पूर्व पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी पति भरत मकवाणा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोरबी जिला न्यायाधीश ए. डी. ओझा ने मकवाणा को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई और साथ ही पांंच हजार रुपए जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार सुरेन्द्रनगर जिले के मूली निवासी मोतीभाई परमार की पुत्री लीलाबेन का विवाह ध्रांगध्रा तहसील के सतापर निवासी भरत मकवाणा के साथ हुआ था। एक कम्पनी में काम करने वाले मकवाणा ने वर्ष २०१६ में खाना नहीं बनाने के मामले में पत्नी के साथ झगड़ा किया। इसके बाद पत्नी पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी लीलाबेन की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामला अदालत में पहुंचने से जिला न्यायाधीश ए. डी. ओझा ने आरोपी भरत मकवाणा को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद एवं ५ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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