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राजकोट : अब एएसआई, हेड कांस्टेबल सरकारी हथियार नहीं ले जा सकेंगे घर

locationअहमदाबादPublished: Jul 14, 2019 12:14:52 am

Submitted by:

Gyan Prakash Sharma

ड्यूटी पूरी होने पर थाने में ही जमा कराने होंगे हथियार, शहर पुलिस आयुक्त ने लगाया प्रतिबंध

Rajkot Police Commissioner imposed restrictions

राजकोट : अब एएसआई, हेड कांस्टेबल सरकारी हथियार नहीं ले जा सकेंगे घर

राजकोट. आत्महत्या के मामले में सरकारी हथियारों के उपयोग की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए शहर पुलिस आयुक्त मनोज अग्रवाल ने अब हथियारों को घर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस थाने में सेवारत सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) व हेड कांस्टेबल अब सरकारी हथियार घर नहीं ले जाएंगे।
पुलिस आयुक्त की ओर से जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि एएसआई व हेड कांस्टेबल ड्यूटी पूरी होने के बाद अपनी सरकारी रिवॉल्वर या पिस्तौल पुलिस थाने में भी जमा करा जाएं। ड्यूटी पर आने के बाद पुन: अपने हथियार थाने से ले सकते हैं। यह अधिसूचना शुक्रवार से ही लागू हो गई है। सरकारी हथियार जमा कराने के लिए थाने में विशेष व्यवस्था की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राजकोट में गुरुवार को एक युवक व एक युवती का शव मिला। दोनों पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की इस घटना में सरकारी पिस्तौल का उपयोग होने की जानकारी मिली थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त ने यह अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब एएसआई व हेड कांस्टेबल नौकरी पूरी होने पर घर जाने से पहले हथियारों को थाने में ही जमा कराकर जाएंगे। दूसरे दिन नौकरी पर आने के बाद पुन: थाने से हथियार दिए जाएंगे।
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