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बलात्कार के आरोपी जैन मुनि की जमानत याचिका खारिज

locationअहमदाबादPublished: Sep 22, 2018 12:26:37 am

Submitted by:

Uday Kumar Patel

-गत वर्ष अक्टूबर महीने में हुई थी गिरफ्तारी

Rape case: Guj HC rejected bail plea of Jain monk

बलात्कार के आरोपी जैन मुनि की जमानत याचिका खारिज

अहमदाबाद. गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत में इंaजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही युवती से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार दिगम्बर जैन मुनि की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपी जैन मुनि शांति सागर की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया कि उन्हें इस मामले में गलत रूप से फंसाया गया है। आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र पेश कर दिया गया है। अब इस मामले में जांच शेष नहीं है इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
उधर राज्य सरकार ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर आडंबर करने व शोषण करने के गंभीर अपराध के आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। पीडि़ता की मेडिकल रिपोर्ट व अन्य सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
गत वर्ष अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश मूल की इस युवती के साथ बलात्कार की घटना सामने आई थी। इस मामले में सूरत पुलिस ने आरोपी जैन मुनि को गिरफ्तार किया था।

राजद्रोह प्रकरण : सूरत के पाटीदार नेता की जमानत याचिका खारिज
अहमदाबाद. शहर सत्र अदालत ने वर्ष 2015 में पाटीदार आंदोलन को लेकर राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अहम साथी और पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) सूरत के संयोजक अल्पेश कथीरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने गत दिनों राज्य सरकार व कथीरिया की ओर से दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
राज्य सरकार की ओर आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी थी कि मामले की जांच जारी है। इस मामले के आरोपी हार्दिक पटेल को भी जांच के दौरान 8 महीने तक जमानत नहीं दी गई थी।
उधर कथीरिया के वकील रफीक लोखंडवाला ने दलील दी कि इसी मामले के आरोपी केतन पटेल, चिराग पटेल और दिनेश बांभणिया की जमानत याचिका का राज्य सरकार की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया।

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने राजद्रोह के मामले में गत महीने कथीरिया को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में हार्दिक व अन्य भी आरोपी हैं जिन्हें जमानत पर मिल चुकी है।

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