अहमदाबाद. शहर सत्र अदालत ने वर्ष 2015 में पाटीदार आंदोलन को लेकर राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के अहम साथी और पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति (पास) सूरत के संयोजक अल्पेश कथीरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने गत दिनों राज्य सरकार व कथीरिया की ओर से दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
राज्य सरकार की ओर आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी थी कि मामले की जांच जारी है। इस मामले के आरोपी हार्दिक पटेल को भी जांच के दौरान 8 महीने तक जमानत नहीं दी गई थी।
उधर कथीरिया के वकील रफीक लोखंडवाला ने दलील दी कि इसी मामले के आरोपी केतन पटेल, चिराग पटेल और दिनेश बांभणिया की जमानत याचिका का राज्य सरकार की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने राजद्रोह के मामले में गत महीने कथीरिया को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में हार्दिक व अन्य भी आरोपी हैं जिन्हें जमानत पर मिल चुकी है।
अदालत ने गत दिनों राज्य सरकार व कथीरिया की ओर से दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
राज्य सरकार की ओर आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी थी कि मामले की जांच जारी है। इस मामले के आरोपी हार्दिक पटेल को भी जांच के दौरान 8 महीने तक जमानत नहीं दी गई थी।
उधर कथीरिया के वकील रफीक लोखंडवाला ने दलील दी कि इसी मामले के आरोपी केतन पटेल, चिराग पटेल और दिनेश बांभणिया की जमानत याचिका का राज्य सरकार की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने राजद्रोह के मामले में गत महीने कथीरिया को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में हार्दिक व अन्य भी आरोपी हैं जिन्हें जमानत पर मिल चुकी है।