किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 37 वर्ष की जेल
अहमदाबादPublished: May 15, 2019 04:30:56 pm
-विवाह का लालच देकर अपहरण कर दुष्कर्म का मामला
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 37 वर्ष की जेल
जामनगर. जामनगर की अदालत ने एक किशोरी को विवाह का लालच देकर अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 37 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
जामनगर तहसील के नाधुना गांव की निवासी महिला की पुत्री को 12 जून 2015 के दिन इसी गांव का आरोपी अजय वल्लभ दलसाणिया विवाह का लालच देकर मोटरसाइकिल पर बिठाते हुए अपहरण किया। इसके बाद आरोपी ने किशोरी को राजकोट व अन्य जगहों पर लेकर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया गया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए। इसके बाद मुकदमा चलने के बाद जामनगर की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक डी बी वाजाणी ने दलीलों को मान्य रखा। अदालत की ओर से दोषी को 37 वर्ष की कैद सुनाई गई वहीं 60 हजार का जुर्माना किया गया।